भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी के नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके लिए ‘सेवा की सामान्य शर्तें नियम-2026’ का ड्राफ्ट जारी किया गया है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, दो से अधिक जीवित संतान वाले लोगों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जा सकता है, यदि उनकी तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ हो।
ड्राफ्ट में एक से अधिक पत्नी रखने वाले व्यक्तियों को भी सरकारी सेवा के लिए अपात्र करने का प्रस्ताव है। वहीं, गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपित उम्मीदवारों की नियुक्ति अंतिम निर्णय आने तक रोकी जा सकेगी। सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाना है।
इसके अलावा कर्मचारियों की प्रोबेशन प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने की योजना है। सीधी भर्ती से आने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता भी अब जॉइनिंग की तारीख के बजाय चयन सूची में मिली रैंक के आधार पर तय की जाएगी। सरकार ने इस ड्राफ्ट पर 15 जून तक जनता से सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद अंतिम नियम तैयार किए जाएंगे।
