सारनी में किरायेदार या मजदूर की जानकारी छुपाई, तो होगी कानूनी कार्रवाई; पुलिस ने जारी किए आदेश

सारनी:थाना सारनी पुलिस ने क्षेत्र के होटल संचालकों, ठेकेदारों और मकान मालिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बाहर से आकर किराये पर रहने वाले व्यक्तियों, मजदूरों तथा होटलों में ठहरने वाले लोगों की पूरी जानकारी अनिवार्य रूप से थाना में उपलब्ध कराई जाए। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड की छायाप्रति, मोबाइल नंबर तथा संबंधित थाना से पुलिस वेरिफिकेशन प्राप्त कर सूचना थाना सारनी में जमा करना आवश्यक होगा।

पुलिस के अनुसार क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। प्रशासन का मानना है कि बाहरी व्यक्तियों की सही जानकारी उपलब्ध रहने से किसी भी आपराधिक गतिविधि पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा तथा संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई संभव होगी।
थाना सारनी ने चेतावनी दी है कि यदि होटल संचालक, ठेकेदार या मकान मालिक बाहरी व्यक्तियों की जानकारी थाना में उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो इसे कलेक्टर बैतूल के आदेश की अवहेलना माना जाएगा और संबंधित लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि क्षेत्र की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासनिक निर्देशों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है।

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