सरकार ने मजबूती से रखा पक्ष, इसलिए निरस्त हुई गिरिबाला सिंह की जमानत: महाधिवक्ता

जबलपुर: एक्ट्रेस व माडल ट्विशा सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में हाईकोर्ट ने मृतिका की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत निरस्त कर दी है। भोपाल की जिला अदालत ने ये जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने 17 पेज का अपना फैसला देर रात जारी किया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत ने अग्रिम जमानत देते वक्त केस से जुड़े अहम सबूतों का ठीक से परीक्षण नहीं किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत न्यायपूर्ण नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले में मजबूती से पक्ष रखा गया। इसके कारण हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की जमानत निरस्त कर दी।

महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि सरकार की ओर से जिरह के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया था कि ट्विशा के शरीर पर चोट के सात निशान पाए गए थे। ये सभी चोटें उसकी मौत के पहले की थी । ट्विशा को फांसी के फंदे से उतारते समय ये चोटें नहीं आई थीं। कानूनन शादी के सात साल के अंदर हुई नवविवाहिता की संदिग्ध मौत की दहेज प्रताडऩा के मामले की नजर से जांच होती है। ट्विशा की वाट्सएप चैट से पता चलता है कि वो प्रताडि़त थी। पुलिस की एफआईआर में भी इसका जिक्र है कि ट्विशा दहेज को लेकर प्रताडऩा सह रही थी और उसके साथ क्ररता भी हो रही थी। उसकी सास गिरिबाला को जांच एजेंसी ने कई नोटिस दिए थे, लेकिन उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया।

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