संचालनालय के आदेश के बाद सीएमओ के प्रभार पर असमंजस

सीधी :संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल द्वारा जारी आदेश से नगर पालिका परिषद सीधी में डिप्टी कलेक्टर को मिले सीएमओ के प्रभार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। संचालनालय के आदेश के बाद सीएमओ के प्रभार पर असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई है।बताते चलें कि संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल द्वारा नगरीय निकायों के प्रभार को लेकर 26 मई 2026 को आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि नगरीय निकायो में कार्य सुविधा की दृष्टि से मुख्य नगर पालिका अधिकारी यांत्रिकी तथा लेखा संबंधी रिक्त पदों के प्रभार दिये जाते समय आवश्यक निर्देशों का पालन किया जाए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के संवर्ग में निर्धारित पात्रता/सेवाकाल पूर्ण करने की दशा में फीडर कैडर के रूप में सम्मिलित पदों यथा राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षण, कार्यालय अधीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक, सहायक वर्ग-01, मुख्य लिपिक, सह लेखापाल को ही रिक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद का प्रभार दिया जा सकता है।
राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा, राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा तथा राज्य नगरीय वित्त सेवा के रिक्त पदों के विरूद्ध प्रभार प्रदान किये जाने के संबंध में कार्यवाही संभाग स्तर से न की जाय अपितु रिक्त पदों का प्रभार दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रकिया का पालन करते हुये प्रेषित किया जाय। मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं अन्य पदों के रिक्त पद का प्रभार प्रथमत: उसी जिले में पदस्थ संबंधित राज्य सेवा के अधिकारी का प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाएं। उक्त आदेश के बाद भिन्न मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के रिक्त पद के प्रभार संबंधी जारी समस्त आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।
संयुक्त संचालक द्वारा भोपाल भेजा गया प्रस्ताव
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रीवा के संयुक्त संचालक द्वारा नगर पालिका परिषद सीधी में प्रभारी सीएमओ की नियुक्ति पर आवश्यक प्रस्ताव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को 27 मई को भेज दिया गया है। प्रस्ताव में प्रभारी सीएमओ की नियुक्ति किसके आदेश से की गई है के साथ अन्य आवश्यक जानकारी भेज दी गई है। तत्संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल का आगे निर्णय लेना है।
1 जून तक स्पष्ट हो सकती है स्थिति
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल द्वारा नगरीय निकायो में रिक्त पदों के प्रभार के संबंध में आवश्यक जानकारी का प्रस्ताव लिया गया है। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर यह आंकलन किया जायेगा कि किस बड़े नगरीय निकाय में रिक्त पद की वजह से प्रभार दिया गया है। 1 जून तक इस संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जायेगा, साथ ही बड़े नगरीय निकाय में रिक्त पदों में स्थाई नियुक्ति की जा सकती है।
इनका कहना है
नगरीय प्रशासन विभाग रीवा द्वारा अभी नगर पालिका परिषद सीधी के प्रभारी सीएमओ के संबंध में किसके आदेश से प्रभार दिया गया है पूरी जानकारी अपने प्रस्ताव में नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल को भेज दिया गया है। साथ ही वित्तीय अधिकार पर भी 1 जून तक आवश्यक निर्णय हो जायेगा। यह अवश्य है कि कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य आवश्यक भुगतान प्रभारी सीएमओ के हस्ताक्षर से फिलहाल होते रहेंगे। संभावना है कि होने वाले स्थानांतरण में बड़ी नगरीय निकायों में स्थाई रूप से सीएमओ की नियुक्ति हो जायेगी।
हिमांशु भट्ट, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रीवा

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