चाची के हत्यारे भतीजे को आजीवन कारावास

जबलपुर। बेलखेड़ा के ग्राम सुन्दरादेही में भाभी-देवर के बीच हुए विवाद के बाद घर पहुंचे भतीजे ने चाची की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी। उक्त मामले में पाटन अपर सत्र न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे की अदालत ने आरोपी भतीजे संतोष सिंह लोधी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत को विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने बताया कि ग्राम सुन्दरादेही में बाराती लोधी ने अपनी मॉ से पंद्रह हजार रुपये उधार लिये थे। जिसको लेकर उसकी भाभी गौरा बाई उससे विवाद करने लगी। जिस पर बाराती सिंह ने अपनी भाभी गौरा बाई को धक्का दे दिया, जिससे वह गिर पड़ी। इसके बाद बाराती सिंह अपनी ससुराल चला गया। इसी दौरान दोपहर ढाई बजे के लगभग गौरा बाई का लडक़ा 27 वर्षीय संतोष सिंह पिता मुन्ना लोधी खेत से घर पहुंचा, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। अपनी मॉ को रोता देख संतोष आग बबूला हो गया और चाचा बाराती को ढूढऩे लगा, इसी दौरान उसका अपनी चाची हल्ली बाई से सामना हो गया। जिससे विवाद करते हुए संतोष सिंह ने कुल्हाड़ी से कई वार कर दिये। जिससे हल्लीबाई की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची बेलखेड़ा पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी भतीजे संतोष सिंह को उक्त सजा सुनाई।

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