
भोपाल। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और उस पर होने वाले कमेंट्स, क्रास कमेंट्स को लेकर पुलिस ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. लोगों की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सोशल मीडिया पर इस प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालो के खिलाफ और महानगर भोपाल में जन सुरक्षा तथा लोक परिशांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा- 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है. इसमें उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार के इंटरनेट सोशल मीडिया वार्स अभी भी सक्रिय हैं, जिनसे लोक व्यवस्था एवं सामाजिक शांति भंग हो सकती है. ऐसे पोस्ट के कारण इंटरनेट पर एक प्रकार वैमनस्यता की अभिव्यक्ति होती है, जिस पर हर कोई बिना विचार किये एवं बिना किसी दायित्व के द्वेषपूर्ण एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग कर धार्मिक भावनाओं को आहत करता है.
