क्रूज हादसे में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

जबलपुर। क्रूज हादसे को संज्ञान में लेते हुए जिला न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किये हैं । जेएमएफसी डी पी सूत्रकार ने बरगी थाना पुलिस को दो दिनों को एफआईआर दर्ज कर न्यायालय को सूचित करने के निर्देश जारी किये थे।

जेएमएफसी डी पी सूत्रकार ने अपने आदेश में कहा है कि समाचार पत्र तथा सोशल मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आये है कि चालक के द्वारा क्रूज अपेक्षा पूर्वक नहीं चलाया गया। जिसके कारण क्रूज डूबने से कई व्यक्तियों की मौत हो गयी। चालक स्वयं क्रूज की गतिविधियों से परिचित होने पर भी उसके सवार यात्रियों को डूबता छोड़कर सकुशल बच निकला। उसके द्वारा उन्हें बचाने के कोई प्रयास न किया जाना धारा 106 भारतीय न्याय संहिता 2023 और धारा 110 अपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न को दर्शाता है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच नहीं हुई तो भविष्य में क्रूज संचालन या नाव संचालित करने वाला कोई भी व्यक्ति अनहोनी होने पर लोगों को डूबता हुआ छोड़ेगा और इस कार्य की पुनरावृत्ति होगी।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि उपरोक्त प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु न्यायालय घटना के समय क्रूज पर मौजूद चालक तथा अन्य सदस्यों पर एफआईआर दर्ज किये जाने के आदेश स्वतः संज्ञान लेकर देता है। आदेश में कहा गया है कि न्यायालय के द्वारा क्रूज में डूब रहे व्यक्तियों को बचाने वालों की सराहना करता है। न्यायालय ने बरगी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि उक्त संबंध में दो दिनों में एफआईआर दर्ज न्यायालय को सूचित करें।

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