डीजल , विमानन ईंधन के निर्यात पर संशोधित विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दरें अधिसूचित , घरेलू दरों पर असर नही

नयी दिल्ली (वार्ता) सरकार ने एक मई से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए डीजल और विमान ईंधन पर संशोधित विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा सड़क और अवसंरचना उपकर की दरें गुरुवार कोअधिसूचित कर दी। वित्त मंत्रालय ने ने आज एक विज्ञप्ति में कहा कि केंद्र सरकार ने 01मई से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े के लिए डीजल दरों के निर्यात पर शुल्क 23 रुपये प्रति लीटर ( विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क – 23 रुपये; सड़क एवं अवसंरचना उपकार – शुल्क) अधिसूचित किया है। इसके साथ् ही विमान ईंधन के निर्यात पर शुल्क 33 रुपये प्रति लीटर (केवल विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) होगा। पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क शून्य बना रहेगा। इससे घरेलू खुदरा कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू खपत के लिए स्वीकृत पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर निर्यात शुल्क [विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी)/सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) गत 27 मार्च से लागू किए गए थे, ताकि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर निर्यात को हतोत्साहित करके पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। दरों में हर पखवाड़े संशोधन किया जाता है और पिछला संशोधन 11 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ था। दरें पिछली समीक्षा के बाद की अवधि के दौरान प्रचलित कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के औसत अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

 

Next Post

तेज रफ्तार बस की ट्रक से भिड़ंत, 15 से अधिक यात्री घायल

Fri May 1 , 2026
कवर्धा, (वार्ता) छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में गुरुवार को सड़क दुर्घटना में 15 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना रायपुर–जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर पोंडी चौकी क्षेत्र के पोंडी बायपास के समीप हुई। जबलपुर से रायपुर की […]

You May Like