ग्वालियर में बिना अनुमति के अवैध कॉलोनी बना रहे 17 कॉलोनाइजर पर एफआईआर

ग्वालियर: अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त रूख अपनाते हुए बड़ा अभियान चलाया है। बिजौली इलाके सहित आसपास के गांवों में कार्यवाही करते हुए 17 अवैध कॉलोनियों पर एफआईआर दर्ज की गयी है। धनेली, करगंवा, रतवाई, सुनारपुरा, बेरजा, बरैठा हसनपुरा और महाराजपुरा इलाके इस कार्यवाही के दायरे में रहे। पुलिस ने बिल्डर और कॉलोनाईजरों के खिलाु मध्यप्रदेश ग्राम पंचायतराज एवं स्वराज अधिनियम 1993 के तहत प्रकरण्सा दर्ज कराये गये है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही हो चुकी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है।

ळाइवे से जुड़े गांवों में जमीन की कीमत बढ़ने के बाद प्रॉपर्टी व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर जमीन खरीदकर अवेध कॉलोनियां विकसित कर दी है। इन परियोजनाओं के लिये नजूल विभाग में एनओसी, टीएंडसीपी और नगर निगम की अनुमति नहीं ली गयी है। जल्दबाजी में प्लॉट ओर डुप्लेक्स बेचकर खरीदारों को गुमराह किया गया और हाल ही में शहर में 100 से ज्यादा कॉलोनियों को अवैध घोषित किया जा चुका है। बिजौली थाना क्षेत्र में करगंवा, धनेली, सुनारपुरा, रतवाई और बेरजा गांवों में अलग-अलग कॉलोनाइजरों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। वहीं महाराजपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़, खेरिया केसर और बरैठा इलाके में भी अवैध कॉलोनी काटने पर कार्रवाई की गई। कई मामलों में पटवारियों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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