भारत सरकार का सट्टेबाजी ऐप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक: 1 मई से लागू होगा नया ऑनलाइन गेमिंग कानून, अवैध प्रेडिक्शन मार्केट और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म होंगे पूरी तरह ब्लॉक

नई दिल्ली | भारत सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध प्रेडिक्शन मार्केट्स के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी है। आईटी सचिव एस. कृष्णन ने स्पष्ट किया है कि 1 मई, 2026 से नया ऑनलाइन गेमिंग (PROG) नियम प्रभावी हो जाएगा। इस कानून के तहत पॉलीमार्केट और कलशी जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स, जो आईपीएल और चुनाव परिणामों पर सट्टेबाजी की सुविधा देते हैं, अब सरकार की सीधी रडार पर हैं। आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत इन ऐप्स को ब्लॉक करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि विदेशी प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवाएं देने के कारण ये भारतीय क्षेत्राधिकार के दायरे में आएंगे।

नए नियमों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए ‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ नामक एक शक्तिशाली डिजिटल निकाय का गठन किया गया है। यह अथॉरिटी अब देश में ‘मनी गेम’, ‘ई-स्पोर्ट’ और ‘सोशल गेम’ के बीच स्पष्ट अंतर तय करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय जोखिम और जुए की लत से बचाना है। यह निकाय न केवल अवैध सट्टेबाजी साइटों की पहचान कर उन्हें ब्लैकलिस्ट करेगा, बल्कि गेमिंग उद्योग में पारदर्शिता और सुरक्षा के कड़े मानक भी सुनिश्चित करेगा। इस कदम से भारत के डिजिटल गेमिंग क्षेत्र में कानूनी स्पष्टता आने की उम्मीद है।

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन उपयोगकर्ताओं की है जो प्रतिबंधित साइटों तक पहुँचने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) का सहारा लेते हैं। आईटी सचिव ने इसे “Whack-a-mole” की स्थिति करार देते हुए कहा कि मंत्रालय एक सूक्ष्म प्रक्रिया पर काम कर रहा है ताकि VPN के वैध और अवैध उपयोग के बीच अंतर किया जा सके। सरकार की प्रतिबद्धता अवैध प्रेडिक्शन मार्केट्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की है, ताकि भारत को डिजिटल रचनात्मकता का एक सुरक्षित वैश्विक केंद्र बनाया जा सके। 1 मई से लागू होने वाले इन नियमों के बाद किसी भी अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म का संचालन दंडनीय अपराध माना जाएगा।

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