एलएलएम छात्र को तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल करने के निर्देश

जबलपुर:मप्र हाईकोर्ट ने एलएलएम के एक छात्र को राहत प्रदान की है। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने आवेदक छात्र को एटीकेटी के साथ तीसरे सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिये है।यह मामला जबलपुर निवासी एस अकील की ओर से दायर किया गया था।

जिनकी ओर से अधिवक्ता अमित रायजादा व राजेन्द्र कुशवाहा ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबद्ध एनईएस महाविद्यालय से एलएलएम की पढ़ाई कर रहा है। उसकी प्रथम सेमेस्टर में एटीकेटी आई थी। प्रबंधन का कहना था कि एटीकेटी उत्तीर्ण किए बिना उसे तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त राहत कारी आदेश दिया।

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