
जबलपुर। जवाहर नवोदय स्कूल में दाखिले के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने इस संबंध में केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त कर जवाब पेश करने के आदेश जारी किये है। याचिका पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित की है।
जबलपुर की सिहोरा तहसील निवासी नव्या तिवारी के पिता धीरज तिवारी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठवीं में दाखिले के लिए ईओडब्ल्यू श्रेणी में आवेदन किया था। उसे जानकारी दी गयी कि दाखिले में ईडब्ल्यूएस श्रेणी का कोई प्रावधान नहीं है। दाखिले संबंधित नोटिफिकेशन में भी ईडब्ल्यूएस कोटे का उल्लेख नही किया गया है।
याचिकाकर्ता की तरफ पैरवी करते हुए अधिवक्ता अधिवक्ता विशाल मिश्रा ने तर्क दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किये जाने का नोटिफिकेशन साथ 2019 में जारी किया गया था। दाखिले में एससी,एसटी,ओबीसी सहित अन्य कोटे में दाखिले दिये जा रहे है। ईडब्ल्यूएस कोर्ट सिर्फ भर्ती में लागू किया गया है। शैक्षणिक संस्थान दाखिले के लिए इस लागू नहीं किया गया है। जिसके कारण ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र स्कूलों में उक्त कोटे के माध्यम से दाखिला लेने से वंचित हो रहे है।
केन्द्र सरकार की तरफ से उपस्थित डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया। युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए एक सप्ताह का समय प्रदान किया है।
