
भोपाल। राजधानी भोपाल में गोमांस तस्करी के मामले में आरोपी असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जयदीप मौर्य ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताते हुए जमानत देने की मांग की, जबकि शासकीय अधिवक्ता ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत आवेदन खारिज करने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पुलिस की विशेष जांच टीम ने जांच पूरी करने के बाद छह मार्च को आरोपी असलम कुरैशी और उसके ड्राइवर शोएब के खिलाफ करीब पांच सौ पृष्ठ का आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
उल्लेखनीय है कि 17 दिसंबर 2025 को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जहांगीराबाद क्षेत्र के पास एक कंटेनर पकड़ा था, जिसमें करीब 26 टन मांस मुंबई भेजा जा रहा था। आरोप है कि स्लॉटर हाउस में गोवंश का अवैध वध कर मांस को बाहर भेजा जा रहा था।
पुलिस ने मांस के नमूने जांच के लिए मथुरा स्थित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे थे। रिपोर्ट में गोमांस की पुष्टि होने के बाद आठ जनवरी को जहांगीराबाद थाने में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने स्लॉटर हाउस संचालक असलम कुरैशी और उसके ड्राइवर शोएब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।