पांढुरना: बिना ई-अनुज्ञा के कृषि उपज को हैदराबाद ले जा रहे ट्रक को कृषि उपज मंडी की उडऩदस्ता टीम द्वारा पकड़ बैतूल के व्यापारी से 38 हजार से अधिक की राशि का जुर्माना वूसल किया गया,मंडी की इस कार्यवाहीं से ऐसे व्यापारियों में हडक़ंप व्याप्त है।मुखबिर से मिली सूचना बुधवार गुरूवार की दरमीयानी रात को कृषि उपज मंडी के सचिव सुरज उइके के निर्देश पर उडऩदस्ता टीम के सुरेंद्र कुमार ईड़पाचे,आलोक नागवंशी,दिलीप ठवरे आदि सदस्यों द्वारा बीते रात्रि 12:15 बजे नगरीय सीमा से लगे ग्राम मोरडोंगरी बायपास के पास गश्त के दौरान मंडी की उडऩदस्ता टीम को बैतूल से नागपुर की और जा रहे ट्रक एम.एच.40 सीटी 5894 को रोककर वाहन इस ट्रक की जांच करने पर इसमें मक्का लद्दा हुआ था,मंडी की उडऩदस्ता टीम द्वारा वाहन चालक से इस कृषि उपज को परिवहन करने के मांगे गए दस्तावेज पर कोई भी पुख्ता दस्तावेज नहीं दे पाया।
पुछताछ में ट्रक चालक द्वारा यह मक्का बैतूल जिले के बोरदैही के व्यापारी रूपेश साहू का होने तथा इनके कहने पर ही इसे हैदराबाद ले जाने की बात बताई,मंडी की उडऩदस्ता टीम द्वारा तुंरत इस ट्रक को जप्त कर नगर जिला मुख्यालय के कृषि उपज मंडी कार्यालय में लाया जहां जांच करने पर इस ट्रक में कुल 346.85 क्विंटल मक्का पाया गया।
बैगर ई- अनुज्ञा के कृषि उपज को परिहवन किए जाने के आरोप में नियमानुसार मंडी समिती द्वारा बौरदेही के व्यापारी रूपेश साहू से पांच गुना मंडी शुल्क के रूप में 27748 रूपए,निराश्रित शुल्क के रूप में 5540,समझौता शुल्क के रूप में पांच हजार रूपए इस प्रकार कुल 38,288 रूपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई।कृषि उपज मंडी की उडऩदस्ता टीम की इस कार्यवाहीं को देख अन्य ऐसे व्यापारी जो बिना ई-अनुज्ञा के कृषि उपज सीमावर्ती प्रदेश में बेचने ले जाते है ऐसे व्यापारियों में हडक़ंप मचा हुआ है।
