नयी दिल्ली, 09 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को विभिन्न ट्रिब्यूनलों के जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल आगामी आठ सितंबर तक बढ़ाने की अनुमति दे दी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब अटॉर्नी जनरल आर वेंकरमणि ने अदालत को सूचित किया कि मानसून सत्र में संसद में नया ट्रिब्यूनल विधेयक पेश किए जाने की संभावना है।
ये याचिकाएं सीएटी बार एसोसिएशन, रेवेन्यू बार एसोसिएशन और अन्य की ओर से दायर की गई थीं, जिसमें आशंका जताई गयी थी कि मौजूदा सदस्यों की आसन्न सेवानिवृत्ति के मद्देनजर कई ट्रिब्यूनल बेंच निष्क्रिय हो जाएंगी।
अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सरकार एक नए विधेयक पर काम कर रही है और अंतरिम व्यवस्था के रूप में मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बताया कि इस बीच लगभग 21 सदस्य सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
