आदेश के बावजूद भी नहीं बनाया सोसायटी का सदस्य

जबलपुर: हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के बावजूद भी गृह निर्माण समिति का सदस्य नहीं बनाये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस डी डी बसंल की एकलपीठ ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, को ऑपरेटिव जबलपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित की गयी है।याचिकाकर्ता ए के सिंह की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि गृह निर्माण समिति के सदस्य के रूप में नाम दर्ज करने उसने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, को ऑपरेटिव जबलपुर के समक्ष आवेदन किया था।

जांच अधिकारी ने उसका नाम समिति के सदस्य के रूप में दर्ज करने की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, को ऑपरेटिव जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, को ऑपरेटिव जबलपुर के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर 2025 को पारित आदेश में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, को ऑपरेटिव जबलपुर को जांच रिपोर्ट पर 90 दिनों में निर्णय लेने के निर्देश दिये थे। निर्धारित समय अवधि से दो माह अधिक होने के कारण उक्त अवमानना याचिका दायर की गयी है।
एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, को ऑपरेटिव जबलपुर तथा गृह निर्माण सोसायटी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये है।

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