कॉलोनाइजर और जमीन मालिक पर ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर दर्ज

इंदौर: सांवेर रोड पर ग्राम बजरंग पालिया के कॉलोनाइजर और जमीन मालिक पर ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है. ईओडब्ल्यू ने एफआईआर शासन के पास बंधक रखे प्लॉट बेचने को लेकर दर्ज की है.आर्थिक अपराध शाखा ने सांवेर रोड पर स्थिति ग्राम बजरंग पलिया में श्याम विहार कॉलोनी के प्रशासन के पास प्लॉट बंधक है.

राज बिल्डकॉन के राधेश्याम मुजालदा और श्याम कृपा रियलिटी के अर्जुन सिंह राजपूत ने शासन से कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र लिए बिना ही कुछ प्लॉट बेच दिए. कॉलोनी के शासन के पास 39 बंधक है, जिसमें से प्लॉट नंबर 14 , 15 और 153 का विक्रय कर दिया. इस मामले का लेकर कलेक्टर के कॉलोनी सेल विभाग ने ईओडब्ल्यू में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने का कहा था. ईओडब्ल्यू ने जांच और दस्तावेज के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की.

यह है नियम
नियमानुसार बंधक प्लॉट कॉलोनाइजर को बेचने का अधिकार तब रहता है, जब कॉलोनी का पूर्ण विकास हो जाया है. कॉलोनाइजर आवेदन देना है और प्रशासन का कॉलोनी सेल विभाग मौका मुआयना करने के बाद कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जारी करता है और प्लॉट बेचने की अनुमति दी जाती है. उसके बाद कॉलोनाइजर बंधक प्लॉट बेच सकता है.

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