
सागर। सागर जिला प्रशासन द्वारा एक माह पूर्व किए गए जिला बदर को संबंधित थाना पुलिस तो पकड नही सकी थी। इसी दौरान गोपालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ही प्राईवेट बस स्टैंड पर बस चालक से अवैध वसूली के मामले मे दर्ज मामले मे पुलिस ने गिरफ्तार कर सागर जिला मुख्यालय से सौ किलोमीटर दूर ललितपुर जिले की सीमा मे छोड़ने का दावा किया है।
फरियादी ओम प्रकाश चौरसिया, निवासी बंडा द्वारा थाना गोपालगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह अपनी बस क्रमांक CG 04 E 2224 को गोपालगंज प्राइवेट बस स्टैंड से निकाल रहे थे, तभी आरोपी इकबाल खान बस एजेंट निवासी शनिचरी, थाना गोपालगंज द्वारा विवाद करते हुए फरियादी को गालियां दीं तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।उक्त रिपोर्ट पर थाना गोपालगंज में धारा 296ए, 351(2) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी इकबाल खान एक आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध जिला दंडाधिकारी सागर संदीप जी.आर. द्वारा 09 जनवरी 2026 को जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला बदर आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश के अंतर्गत जिले के 41 आदतन अपराधियों को जिला बदर किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिनमें इकबाल खान का नाम भी सम्मिलित है।
प्रकरण में अपराध घटित पाए जाने पर थाना गोपालगंज पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर कलेक्टर द्वारा जारी जिला बदर आदेश के अनुपालन में जिला बदर की कार्रवाई करते हुए वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण की गई तथा आरोपी को जिले की सीमा से बाहर थाना नारहट, जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश) तक छोड़ा गया।
