जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपी पाटन निवासी मदन जैन की आर्जिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी। दरअसल आरोपी की ओर से कुछ देर दलीलें देने के बाद आवेदन वापस लेने का निवेदन किया गया। जस्टिस संदीप एन भट्ट ने निवेदन स्वीकार कर अर्जी खारिज कर दी।आवेदक मदन की ओर से दलील दी गई कि उसकी उम्र 62 वर्ष है। उसका किसी भी प्रकार का बिजली बिल नहीं बकाया था।
वहीं राज्य शासन की ओर से शासकीय पैनल अधिवक्ता हिमांशु तिवारी ने उक्त जमानत याचिका का विरोध करते हुए बताया की आवेदक का 11 हजार रूपए का बिजली बिल बकाया था। जब बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी बकाया बिल भुगतान लेने आरोपी के घर गए तो उसने व भतीजे ने मारपीट कर दी। घटना के बाद डॉक्टर द्वारा किए गए एमएलसी रिपोर्ट में भी पीडि़त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चोट दर्शित हैं। पूर्व में भी आरोपी का अपराधिक प्रकरण दर्ज है।
