
जबलपुर। सैनिक सोसायटी स्थित वसल्या हिल्स में बारिश के मौसम में जल प्लावन की समस्या को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम निर्माण के नाला निर्माण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में इंटरविनरों की तरफ से आवेदन दायर किया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा विवेक जैन ने नगर निगम द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी को पब्लिक हियरिंग करने के आदेश जारी किये।
गौरतलब है कि बारिश के मौसम में सैनिक सोसायटी स्थित वसल्या हिल्स के निवासियों में बरसात में जल प्लावन की समस्या को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि बारिश के मौसम में पानी निकासी नहीं होने के कारण उनके घर तालाब बन जाते है। याचिका का निराकरण करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि नगर निगम ने भरोसा दिया है कि बारिश के मौसम में पानी जमा नहीं होगा। शहर में पानी जमा होने की समस्या को रोकने के लिए सीवर ड्रेनेज की सफाई और गाद निकालने, सीवर लाइनों से कब्ज़ा हटाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।
जल प्लावन की समस्या के निराकरण करने कोई कार्यवाही नहीं किये जाने तथा उनके घर से समीप से नाला निर्माण किये जाने के संबंध में हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया गया था। नगर निगम की तरफ से युगलपीठ को बताया गया कि हाई लेवल टेक्निकल कमेटी बनाई गई है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिए जाएंगे। नाले के निर्माण के लिए किसी निजी व्यक्ति की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है।
युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि इंटर विनर तीन कार्य दिवस में निगमायुक्त कार्यालय में अपनी आपत्ति दायर करें। निगमायुक्त आपत्तियों को हाई लेवल टेक्निकल कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें। हाई लेवल टेक्निकल कमेटी 17 फरवरी को दोपहर साढ़े तीन बजे निगमायुक्त कार्यालय में आपत्तिकर्ताओं का पक्ष सुनने के लिए पब्लिक हियरिंग करेगी। हाई लेवल टेक्निकल कमेटी सभी संबंधित लोगों को जानकारी देते हुए 23 फरवरी से पहले उन पर निर्णय लेगी। युगलपीठ ने उक्त आदेश के साथ आवेदन का निराकरण कर दिया।
