
छतरपुर। खजुराहो स्थित गौतम होटल में फूड प्वाइजनिंग से पांच लोगों की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत होटल प्रबंधन पर कुल 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट मिलिंद नागदेवे ने शनिवार, 31 जनवरी को दोपहर 2 बजे जानकारी दी।
एडीएम ने बताया कि इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया था। जांच में होटल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। न्यायालय द्वारा अधिनियम की पहली धारा के तहत 4 लाख रुपये और दूसरी धारा के तहत भी 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोनों धाराओं में अलग-अलग प्रकरण दर्ज होने के कारण कुल जुर्माने की राशि 16 लाख रुपये तय की गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और स्वच्छता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कार्रवाई आम नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है।
फूड प्वाइजनिंग की इस घटना में पांच लोगों की जान जाने के बाद प्रशासन पर सख्त कदम उठाने का दबाव था। जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी इस तरह की घटनाओं पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच को और सख्त किया जाएगा।
