
उज्जैन। 2 साल पहले मां बेटी को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के बाद वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी शेष प्राकृतिक जीवन काल तक जेल की सलाखों में रहेगा।
मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि 7 सितंबर 2023 को महिला थाना उज्जैन पर एक महिला ने शिकायत के दर्ज कराई थी कि लगभग ढाई वर्ष पहले उनके घर पर शाहरूख काम करता था, उसका आना जाना लगा रहता था। लगभग ढाई वर्ष पहले शाहरूख मेरे घर पर आया, उस समय मेरे घर पर कोई नहीं था। उसने पूछा कि सब लोग कहां गये हंै, मैंने कहाकि घर पर कोई नहीं है फिर उसने पानी मांगा, मैं पानी लेने के लिये अंदर आयी तो शाहरूख ने दरवाजा लगाकर मेरे साथ मेरी इच्छा के विरुद्ध ब्लात्कार किया और फिर चला गया, मैंने डर की वजह से उक्त घटनाक्रम मेरे पति व परिजनों को नहीं बता पायी। दो दिन के बाद शाहरूख फिर आया और बोला कि आपके साथ जो मैंने किया है उसकी पूरी विडियो रिकार्डिंग मेरे मोबाइल में कर ली है। अब जब भी बोलू तो अपनी मर्जी से मेरे पास आना, नहीं तो मैं उक्त वीडियो सबको दिखा दूंगा। मंै डर गयी थी उक्त वीडियो को देखने के बाद वायरल होने के डर से उसके द्वारा जैसा कहा गया वैसा करती रही। शाहरुख ने मेरी इच्छा के विरुद्ध ब्लात्कार किया। एक दिन उक्त वीडियो शाहरूख की पत्नी एवं वसीम ने देखकर वायरल कर दी और उक्त वीडियो की रिकार्डिंग की कॉपी कराकर मेरे पति को दे दी, उक्त पेन ड्राईव को जब मेरे घर वालो और मैंने देखा तो उसमें मेरी बेटी का भी वीडियो था, मेरी बेटी से पूछा तो उसने बताया कि आपका वीडियो दिखाकर, मुझे डरा धमकाकर मेरे साथ भी वही गलत काम किया। वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर बेटी के साथ भी लगातार गलत काम करता रहता था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। 2 साल चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला उज्जैन के द्वारा आरोपी शाहरूख पिता जीमल छीपा 39 वर्ष, निवासी भैरवगढ़ को धारा 376 (2) भादवि एवं 5/एल, 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन, शेष प्राकृत जीवनकाल (मृत्यु तक) सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में पैरवी सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक ने की।
