छिंदवाड़ा: न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी सौंसर सचिन जैन के द्वारा प्रकरण थाना सौंसर के अपराध के आरोपी आदित्य उर्फ चीनू पिता राजु ठाकुर 18 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 01 परासिया थाना परासिया को दंण्डित करते हुए धारा 331(3), एवं 305 (ए) भादवि में एक-एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रू के अर्थदंड से दण्डिल किया गया । घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने घटना के संबंध मैं बताया कि फरियादी विलास दिनांक 10 मार्च 2025 को 11-15 बजे से 03:30 बजे के मध्य की अवधि के दौरान जब विलास और उनकी पत्नी संजीवनी दामले कार से घर से निकले एवं विलास ने अपनी पत्नी को न्यायालय में छोड दिया और वह रामाकोना अपनी साईड चला गया.
इस दौरान उनके घर में आरोपी आदित्य उर्फ चीनू घर में घुसकर 57,000 रु नकद चोरी किया एवं चोरी करके भाग गया । फरियादी की सूचना पर से थाना सौंसर में आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया प्रकरण में ए.एस.आई. कैलाश पवार के द्वारा विवेचना की गयी एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा सशक्त पैरवी की गई, अभियोजन के तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए दंण्डित किया गया । प्रकरण में शासन की ओर से अखिल कुमार कुशराम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील सौंसर के द्वारा पैरवी की गई।
