सतना :सतना जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति पर्व पर सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी रघुराजनगर राहुल सिलाडिया ने चाइनीज मांझे के उपयोग और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों में अनुभाग की सीमाओं के भीतर किसी भी व्यक्ति, व्यापारी या दुकानदार द्वारा चाइनीज मांझा जैसे नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री से बना और कांच, धातु चूर्ण लेपित धागा का भंडारण, क्रय-विक्रय और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
यह मांझा राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित होता है। साथ ही यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है और निर्दाेष पक्षियों व पशुओं की मृत्यु का कारण बनता है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत कानूनी धाराओं के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस आदेश की सूचना जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा करने, मुनादी ढोल पिटवाने और सोशल मीडिया का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 11 जनवरी 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित पतंगबाजी के लिए केवल सूती धागे (सादा मांझा) का ही उपयोग करें।
