फर्जी विधानसभा एंट्री पास मामले में गैंगस्टर यासीन मछली को झटका

जबलपुर। फर्जी विधानसभा एंट्री पास मामले में भोपाल के गैंगस्टर यासीन अहमद मछली को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने अपीलकर्ता के अपराधिक रिकॉर्ड तथा अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया।

भोपाल के अरेरा थाने में एडिटर गौरव शर्मा की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी थी कि यासीन अहमद के द्वारा “जर्नलिस्ट” विधानसभा पार्किंग पास नंबर 433 का इस्तेमाल कर रहे थे, जो उनकी गाड़ी नंबर एमपी- 04- टीबी-3950 के लिए जारी किया गया तथा और दिसंबर 2024 के विधानसभा सेशन के लिए वैलिड था। यासीन अहमद के द्वारा जिस विधानसभा पार्किंग पास का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह नकली लग रहा था। वह अपनी गाड़ी नंबर एमपी- 04- जेडएल-0999 पर गैर-कानूनी तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 318(4), 319(2), 336(3) और 340(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

अपीलकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि वह उक्त अपराध में 1 अगस्त 2025 से अभिरक्षा में है। क्राइम ब्रांच ने उसे 23.जुलाई 2025 को अन्य अपराध में अभिरक्षा में लिया था। शिकायतकर्ता के अनुसार अगस्त 2024 तक उसने अपनी गाड़ी पर इस पास का इस्तेमाल किया था। अपीलकर्ता ने विधानसभा में एंट्री के लिए इस पास का इस्तेमाल नहीं किया है। अपीलकर्ता का अपराधिक रिकॉर्ड है परंतु वह अधिकांश प्रकरण में दोषमुक्त हो गया है।

शासन की तरफ से ज़मानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि विधानसभा ऑफिस ने पत्रकार की गाड़ी के लिए एंट्री पास जारी किया था। जिसका उपयोग अपीलकर्ता अपने निजी वाहन में कर रहा था। आवेदक एक क्रिमिनल हिस्ट्रीशीटर है और वह पास वाली गाड़ी का इस्तेमाल गैर-कानूनी कामों के लिए कर रहा था। आवेदक ने जाली पास बनाकर अपनी गाड़ी पर लगाया है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ विधानसभा में एंट्री के लिए किया जाता था और यह विधानसभा के विधायक और मंत्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा था।

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्म की गंभीरता और आवेदक के अपराधिक रिकॉर्ड को देखते उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। एकलपीठ ने उक्त आवेदन के साथ याचिका को खारिज कर दिया। शासन की तरफ से अधिवक्ता सी एम तिवारी ने पैरवी की।

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