
रीवा। मनगवां थाना अन्तर्गत पति द्वारा पत्नी की हत्या किये जाने के मामले में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश रीवा ने दोष सिद्ध होने पर पति को आजीवन कारावास एवं पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
जिला अभियोजन संचालनालय रीवा के सहायक निदेशक सुशील कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि 15. 11. 2020को समय करीब 3 बजे दोपहर आरोपी पति महेन्द्र अहिरवार तनय बाबूलाल अहिरवार निवासी धवर्रा थाना अजनर जिला महोवा उ0प्र0 अपनी पत्नी सीमा साकेत को हंसिया से गले में मारकर एवं तवे से मारपीट किया. वह अपने किराये के मकान में खून से लथपथ कमरे के अंदर पड़ी थी. आरोपी खून से लथपथ अपनी पत्नी को कमरे में छोडक़र भाग गया था. घटना की जानकारी मृतिका के भाई प्रदीप कुमार साकेत ने मौखिक रूप से दी थी. पुलिस द्वारा घटना का अन्वेषण कर अन्वेषण उपरांत न्याूयालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया. विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुये विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अंजू पाण्डेय द्वारा मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुये अष्टम अपर सत्र न्यायालय जिला रीवा ने आरोपी को उपरोक्त दंड से दंडित किया.
