नालसा द्वारा लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति का मामला
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने उन लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति को यथावत रखा है। जिनकी नियुक्ति 2022 की संशोधित पॉलिसी के तहत हुई थी। जस्टिस विशाल धगट एवं जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 6 अगस्त 2025 को इन पदों पर नियुक्ति के लिए जारी नई एसओपी को निरस्त कर दिया है।
पन्ना निवासी आनंद कुमार त्रिपाठी व अन्य की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा, अशोक गुप्ता व जितेंद्र गर्ग ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसेल्स की नियुुक्ति की है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 6 अगस्त 2025 को इन पदों पर नियुक्ति के लिए नई एसओपी जारी की है।
इसके तहत पहले से कार्यरत काउंसेल्स को कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोबारा चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यह प्रावधान नालसा के नियमों के विपरीत है। नालसा के नियम के तहत पहले से कार्यरत काउंसेल्स के कार्य का मूल्यांकन करते हुए उन्हें एक्सटेंशन देने का प्रावधान है।
