नरसिंहपुर कलेक्टर सहित अन्य से जवाब तलब
जबलपुर:मप्र हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर के किसान की कृषि भूमि की ई-नीलामी की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। यह कार्रवाई डीआरटी के आदेश पर होनी थी। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।नरसिंहपुर निवासी चेतन दास शर्मा की ओर से अधिवक्ता विट्ठल राव जुमड़े ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने उन्नत कृषि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया था।
याचिकाकर्ता ने बैंक से उधार लिया, लेकिन बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने से वह लोन नहीं चुका पाया। उक्त योजना के तहत 23 मार्च 2017 को याचिकाकर्ता के खाते में 16 लाख रुपए आए, लेकिन अगले ही दिन यह रकम राय इंफ्रास्ट्रक्चर के खाते में ट्रांसफर हो गए। याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी नहीं दी गई। बैंक ने डीआरटी में प्रकरण दायर कर वसूली का आदेश ले लिया। याचिकाकर्ता ने अपील की, लेकिन नवंबर 2025 को रिकवरी के लिए किसान की कृषि भूमि की ई-नीलामी का नोटिस जारी कर दिया। दलील दी गई कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के तहत कृषि भूमि की नीलामी नहीं की जा सकती।
