
छिंदवाड़ा। शहर से सटे 5 से 6 किलो मीटर के दायरे में इस समय अवैध कालोनियां के विस्तार के साथ मकान बनाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है. कृषि भूमि पर आवासीय प्लाट काटे जा रहे हैं. वर्तमान में दर्जनों जगह अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं. कुछ वर्षो में भू माफियाओं ने अवैध कालोनियों से शहर का नक्शा बिगाड रखा है.अब नगर निगम ऐसे ही कॉलोनियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही कर रही रहा है. आज नगर निगम ने तीन कॉलोनियों को अवैध घोषित किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम ने खजरी, चंदनगांव और नोनिया करबल क्षेत्र में विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ कार्यवाही की है. प्राप्त जानकारी के अनुसार खजरी , चंदनगांव और नोनिया करबल में कुछ लोगों द्वारा कॉलोनियां बनाने के लिए प्लाट काट कर बेचे जा रहे थे. इन लोगों ने नगर निगम से कॉलोनी विकसित करने की कोई अनुमति नही ली थी, साथ ही कॉलोनी में विकास कार्य करने की राशि भी नगर निगम में जमा नही की थी. इन कॉलोनी काटने वालों को नगर निगम ने दो बार नोटिस जारी किया था. नोटिस के जवाब संतोषजनक नही मिलने पर नगर निगम ने तीन कॉलोनियों को अवैध घोषित किया है.
पहला मामला ०००
खजरी में अब्दुल एजाज पिता अब्दुल कुरेशी ने वार्ड क्रमांक 03 मौजा खजरी में बिना ले-आउट स्वीकृति, बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस, पंजीयन और विकास अनुमति के भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर विक्रय किया है. नगर निगम के संयुक्त निरीक्षण के दौरान अवैध कॉलोनी पाए जाने पर पंचनामा तैयार किया गया था और अब्दुल एजाज को नोटिस जारी किया था. उक्त नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित किया गया है.
दूसरा मामला ००००००
नोनीया करबल में याकूब कुरैशी पिता शेर मुहम्मद और सिब्तेन राजा पिता याकूब कुरैशी द्वारा नोनीया करबल में बिना वैधानिक अनुमति के 9 भूखंडों में विभाजन कर अवैध कॉलोनी विकसित की गई. नगर निगम के निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर इस कॉलोनी को भी अनाधिकृत घोषित किया गया है.
तीसरा मामला ००००
पाठाढाना चंदनगांव में सिब्तेन राजा पिता याकूब कुरैशी के द्वारा चंदनगांव में लगभग 1.28 हेक्टेयर भूमि पर बिना अनुमति अवैध कॉलोनी विकसित कर सड़क एवं नाली निर्माण किया गया. नोटिस के बाद भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित किया गया.
