आगजनी केस में आरोपी को 5 साल का सश्रम कारावास

छतरपुर: थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड के पास अस्थायी पुलिस चौकी के टेंट में आगजनी के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह घटना मार्च 2025 में घटित हुई थी।घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद सिंह दांगी, थाना प्रभारी ओरछा रोड दीपक यादव, चीता मोबाइल से आरक्षक सत्येंद्र सिंह तोमर सहित रात्रि गश्त पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए।

थाना कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, जिससे आरोपी की पहचान संभव हो सकी। पुलिस के अनुसार ‘चक्षु अभियान’ के अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों ने इस मामले में अहम भूमिका निभाई।आरोपी की पहचान धनीराम आदिवासी निवासी दूल्हा देव मोहल्ला, गढ़ी मलहरा के रूप में हुई।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए और समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किए। साक्षियों के कथन भी विधिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय में पेश किए गए।प्रकरण की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी मानते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की अनुसंधान कार्यवाही थाना प्रभारी कोतवाली अरविंद सिंह दांगी द्वारा की गई, जबकि पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज पाठक ने की।

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