राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिलावर और राजावत के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की अनुमति दी

जयपुर, (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा) नेता भवानी सिंह राजावत को बड़ी राहत देते हुए दोनों नेताओं के खिलाफ दर्ज तीन आपराधिक मामलों को वापस लेने की अनुमति दे दी है।

न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ की एकलपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए गुरुवार को यह अनुमति दी हैं। दिलावर और राजावत के खिलाफ दायर मामलों को वापस लेने के लिए न्यायालय में राज्य सरकार ने प्रार्थना पत्र दायर किया था।

अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इन मामलों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है और परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों के मद्देनज़र इन्हें वापस लिया जाना उचित है। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ वर्ष 2021 में कोटा जिले के रामगंज मंडी थाने में दो मामले दर्ज किए गए थे।

वहीं भाजपा नेता भवानी सिंह राजावत के खिलाफ वर्ष 2011 में कोटा के सुल्तानपुर थाने में एक मामला दर्ज हुआ था। सरकार ने तीनों मामलों को वापस लेने की अनुमति मांगी थी। जिसके बाद न्यायालय ने सभी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिए।

न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने सरकार के सभी तर्क सुनने के बाद कहा कि राज्य सरकार को आपराधिक मामलों को वापस लेने का अधिकार है, बशर्ते यह निर्णय सार्वजनिक हित और न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप हो।

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