2003 की सूची में नाम न होने पर भी प्रपत्र मान्य

जबलपुर: मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि किसी मतदाता का, उसके माता-पिता या पूर्वजों का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तब भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मतदाता गणना प्रपत्र का ऊपरी भाग भरकर इसे बीएलओ को जमा कर सकते हैं।

ऐसे सभी प्रपत्र स्वीकार किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने गणना प्रपत्र शीघ्र भरकर बीएलओ को वापस करें, ताकि डिजिटाइजेशन कार्य समय पर पूरा हो सके और जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में उनका नाम शामिल रहे।
76.69 प्रतिशत प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार प्राप्त गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से प्रगति पर है। रविवार सुबह 8 बजे तक 76.69 प्रतिशत प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है।

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