जबलपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनकुमार कुड़ोपा की अदालत ने मंगलसूत्र छीनने के आरोपी जबलपुर निवासी प्रियंक इंगोले को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि फरियादी चंपाबाई बेन ने 12 जून 2019 को बेलबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जिसमें उन्होंने बताया था कि दोपहर तीन बजे जब वह पांडे हास्पिटल के सामने ऑटो से उतरकर व्यौहारबाग की ओर जा रही थी। तभी अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी ने मंगलसूत्र छीन लिया और उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उनकी चीख पुकार सुन राहगीरों ने आरोपी को धर दबोचा। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने लूटा हुआ मंगलसूत्र आरोपी से बरामद किया।
