जबलपुर: जिला उपभोक्ता आयोग ने विवाह के आयोजन के लिए जमा की गई एडवांस राशि (20 प्रतिशत कटौती कर) ब्याज सहित वापस करने के निर्देश होटल विजन महल के संचालक को दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार सक्सेना की अध्यक्षता वाली संयुक्त पीठ ने मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के रूप में 12 हजार रुपए भी अदा करने के निर्देश दिये है।
दरअसल जबलपुर के शक्ति नगर में रहने वाली मंजू अग्रवाल ने परिवाद दायर कर बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए तिलहरी स्थित होटल विजन महल को पांच लाख रुपए एडवांस देकर बुक किया था। किसी कारणवश विवाह नहीं हो सका। संचालक ने एडवांस राशि वापस करने से इनकार कर दिया। इसलिए परिवाद दायर किया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता विजय पाण्डेय, आदेश जम्भुलकर, आदित्य खरे एवं राज सिंह बघेल ने पैरवी की।
