
छतरपुर। कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मेसर्स भाऊ स्टोन मिल, कबरई, जिला महोबा (उत्तर प्रदेश) पर ₹73 करोड़ 44 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश खनिज नियमों के उल्लंघन के तहत की गई, क्योंकि कंपनी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन किया गया था।
जांच में पाया गया कि ग्राम बदौराकला, तहसील गौरिहार के खसरा नंबर 1155 (रकबा 7.009 हेक्टेयर) में स्वीकृत खदान क्षेत्र से बाहर लगभग 1.020 हेक्टेयर भूमि पर अवैध खनन किया गया। यह मामला वर्ष 2021 से कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन था। खनिज निरीक्षक, तहसीलदार गौरिहार और अन्य विभागीय अधिकारियों की संयुक्त रिपोर्ट में बताया गया कि कुल 2,04,000 घनमीटर पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया।
रॉयल्टी ₹120 प्रति घनमीटर की दर से ₹2.44 करोड़ निर्धारित की गई, जिस पर 15 गुना अर्थदंड ₹36.72 करोड़ अधिरोपित किया गया। कुल मिलाकर ₹73.44 करोड़ की शास्ति राशि तय की गई। कलेक्टर ने जिला खनिज अधिकारी को आदेश दिया कि निर्धारित राशि की वसूली कर शासकीय कोष में जमा कराई जाए।
