इंदौर: आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बदमाश 29 वर्षीय राकेश पिता बृजगोपाल शाह निवासी प्रीति नगर, खजराना के खिलाफ पुलिस आयुक्त इंदौर ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला बदर का आदेश जारी किया है.
आदेश के अनुसार, आरोपी को छह माह की अवधि के लिए इंदौर शहरी व देहात सहित आसपास के सीमावर्ती जिलों की सीमाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. पुलिस ने बताया कि राकेश शाह के खिलाफ लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने की शिकायतें मिल रही थीं. उसके खिलाफ कई बार मारपीट, धमकी और अवैध गतिविधियों से संबंधित मामले दर्ज किए जा चुके हैं.
