सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवा की कराओ जांच

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य सेवा निगम लिमिटेड भोपाल के एमडी को याचिकाकर्ता दवा कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई दवाओं के प्रत्येक बैच के नए नमूने लेकर उन्हें किसी केन्द्र की प्रयोगशाला से जांच करवाने के निर्देश दिये है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह मामला मानव उपभोग के लिए दवाओं की आपूर्ति से संबंधित है। यदि किसी भी रोगी को घटिया गुणवत्ता की कोई दवा दी जाती है, तो इससे मानव जीवन को खतरा हो सकता है, जो अपूरणीय क्षति होगी। न्यायालय ने कहा है कि यदि केंद्र की जांच में प्रदेश सरकार की जांच की पुष्टि होती है तो याचिकाकर्ता कंपनी ब्लैक लिस्ट करने वाले आदेश को उचित फोरम में चुनौती दे सकती है। यदि केन्द्रीय प्रयोगशाला की जांच में दवाएं घटिया गुणवत्ता वाली नहीं पाई जाती, तो याचिकाकर्ता के खिलाफ ब्लैकलिस्ट का आदेश निरस्त हो जाएगा।

उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित मेसर्स जेपी ड्रग्स की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया गया कि यह फर्म मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी जिला अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति करती है। कंपनी को एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन सी) टैब आईपी 500 मिलीग्राम (टैबलेट) और एथमब्यूटोल 400 मिलीग्राम (टैबलेट) की आपूर्ति का ठेका आवंटित हुआ। विगत 23 सितंबर 2024 को लोक स्वास्थ्य निगम ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं की आपूर्ति के लिए क्यों न उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। कंपनी द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया, लेकिन निगम ने 30 सितंबर 2024 को कंपनी को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया और आपूर्ति की गई संपूर्ण दवाओं का मूल्य रिफंड करने के निर्देश दिये, मामले पर सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से दलील दी गई कि आपूर्ति के समय दवाइयाँ उचित मानक गुणवत्ता की थीं और आपूर्ति से पहले प्रयोगशाला में भी परीक्षण किया गया था। यह तर्क दिया गया कि अनुचित भंडारण के कारण ये दवाएं घटिया पाई गईं, जिसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है।

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