हाईकोर्ट में हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक का आवेदन मंजूर, विधायक संजय पाठक बने पक्षकार 16 दिसंबर को अगली सुनवाई

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जिसमें विधायक संजय पाठक को पक्षकार बनाने की मांग की गई थी। जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने मामले में नवागत पक्षकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

उल्लेखनीय है कि विगत 29 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने अब्दुल रज्जाक से पूछा था जिस विधायक व खनन कारोबारी पर वे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें नामजद पक्षकार क्यों नहीं बना रहे। मामले पर शुक्रवार को रज्जाक की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर विधायक संजय पाठक को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी गई। जिस पर न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये। वहीं पूर्व की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि जब अब्दुल रज्जाक अगस्त 2021 से लगातार जेल में बंद था, तो उसी दौरान उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में आपराधिक प्रकरण कैसे दर्ज कर लिए गए। अब्दुल रज्जाक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अली, शारिक अकील फारुकी व अमित रायजादा ने बताया कि विधायक के दबाव में सरकार द्वारा उनके मुवक्किल को लगातार परेशान किया जा रहा है। दलील दी गई कि रज्जाक के खिलाफ दर्ज कई मामलों में अभी तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। जैसे ही एक मामले में जमानत मिलती है, उसी समय दूसरे प्रकरण में गिरफ्तारी दिखा दी जाती है। यह न्यायिक प्रक्रिया के साथ छलावा है।

 

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