ग्वालियर: कांग्रेस सांसद अशोक सिंह के परिवार द्वारा संचालित बालाजी मैरिज गार्डन को जिला प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है। यह कार्रवाई ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई है। जिसमें जमीन को सरकारी बताया गया था।प्रशासन ने यह कार्रवाई थाटीपुर इलाके में देर रात की। तहसीलदार ने 10 दिन पहले 16 अक्टूबर को गार्डन खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया था।
जिसमें अशोक सिंह के परिवार के 12 सदस्यों के नाम शामिल थे। तहसीलदार ने गार्डन संचालकों को 7 दिन के अंदर गार्डन खाली करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने अपने फैसले में कहा था कि बालाजी गार्डन की जमीन सरकारी है। न्यायालय में अपीलकर्ताओं द्वारा यह साबित नहीं किया जा सका था कि जमीन उनके मालिकाना हक की है।
उन्होंने भू-राजस्व संहिता लागू होने से पहले का कोई ऐसा रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया था, जिससे यह सिद्ध हो सके कि जमीन उनके नाम पर थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि केवल नामांतरण होने से जमीन का मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो जाता है। शासन का दावा है कि बालाजी गार्डन सरकारी भूमि पर बनाया गया था। इस कार्रवाई के विरोध में कई कांग्रेसी नेता मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है।
