कार्बाइड गन मिलने पर दर्ज होगा आपराधिक प्रकरण

रीवा:रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों को कैल्शियम कार्बाइड गन से बचाव एवं सुरक्षा के तत्काल उपाय के निर्देश दिए हैं. कमिश्नर ने कहा है कि जिले में यदि कोई भी व्यक्ति कार्बाइड गन के उपयोग से प्रभावित पाया जाए तो उसे तत्काल समुचित उपचार सुविधा दें. आवश्यक होने पर रोगी को एयर एंबुलेंस के माध्यम से भोपाल अथवा इंदौर जैसे शहरों में उपचार के लिए भेजने की व्यवस्था करें. पीडि़त की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से उपचार सहायता के लिए प्रकरण भेजें.

कमिश्नर ने कहा कि आमजनता को कार्बाइड गन के दुरूपयोग से होने वाली हानि के संबंध में जागरूक करें. यदि किसी विक्रेता के पास कार्बाइड गन भण्डारित अथवा बिक्री करते पाई जाए तो उसके विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करें. विस्फोटक पदार्थों के भण्डारण के लाइसेंसधारियों के गोदामों की सघन जाँच कराएं. यदि किसी भी दुकान में अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ अथवा कार्बाइड गन पाई जाती है तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें. कार्बाइड गन के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों का कठोरता से पालन करें.

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