
रीवा। कार्बाइड गन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अगर कोई इसका उपयोग करते पाया जायेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी.
उल्लेखनीय है कि जिले के अंदर कार्बाइड गन का उपयोग हो रहा है. कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले में कार्बाइड गन का निर्माण भण्डारण एवं क्रय विक्रय प्रतिबंधित कर दिया है. उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत प्रदत्तशक्तियों का उपयोग करते हुए लोकहित में आदेश जारी कर जिले में इसकी विक्री, वितरण या प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है. उन्होंने एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों सहित संबंधित विभाग को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने आदेश में कहा है कि यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है. रीवा जिले के आयुक्त, नगर पालिक निगम, समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों/ कार्यपालिक दण्डाधिकारियों/ समस्त थानों, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं समस्त जनपद पंचायत एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रदर्शित की जावे. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है.
