जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर के सीईओं को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता को समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करें। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने इसके लिए 60 दिन की मोहलत दी है।जबलपुर निवासी शकुंतला पटेल की ओर से अधिवक्ता सुघोष भमोरे व निशांत मिश्रा ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता चतुर्थ श्रेणी कर्मी के रूप में पदस्थ है।
दलील दी गई कि याचिकाकर्ता के समकक्ष कई अन्य कर्मियों को सीईओं ने समयमान वेतनमान का लाभ दिया है। याचिकाकर्ता लाभ का हकदार होने के बावजूद इससे वंचित है। इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से उक्त अधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
