जबलपुर: हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने सेवानिवृत्त कर्मी की अपील 90 दिन के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। यह जिम्मेदारी कृषि उपज मंडी समिति के सचिव को सौंपी गई है।याचिकाकर्ता रायसेन निवासी जीवन सिंह की ओर से अधिवक्ता शंभूदयाल गुप्ता व कपिल गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता कृषि उपज मंडीए गैरतगंज रायसेन में उप निरीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुआ था।
सेवा के दौरान कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उस पर अवैध व्यापार में सहयोग करने, नियम-व्यवस्था लागू न करने और अभिलेख का संधारण न करने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने सभी आरोपों का तर्कसम्मत जवाब दिया था। इसके बावजूद दो वार्षिक वेतन वृत्तियां संचय प्रमुख से रोकने का दंड देना प्रस्तावित किया गया। अंतत: पांच प्रतिशत पेंशन एक वर्ष के लिए रोकने का आदेश पारित कर दिया गया। जिसके विरुद्ध अपील की गई, जिसे लंबित रखा गया है। इस वजह से नुकसान हो रहा है।
