जबलपुर: न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वंदना सिंह की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी रामनारायण श्रीवास को छह माह की सजा सुनाई। अदालत ने नौ प्रतिशत ब्याज के साथ मूल राशि 2 लाख 80 हजार यानी कुल 4 लाख 92 हजार रुपए भुगतान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आरोपी को निर्देश दिए कि मुकदमा खर्च के रूप में 4 हजार रुपए परिवादी को अदा करे।
परिवादी धुर्वेंद्र वर्मा की ओर से अधिवक्ता आशीष कुमार दुबे ने बताया कि परिवादी व आरोपी के बीच व्यापारिक लेन-देन होता था। खरीदे गए माल के एवज में आरोपी ने चेक दिया था, जोकि बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।
