प्राथमिक शिक्षक को वर्तमान जगह कार्य करने दें: हाईकोर्ट

जबलपुर:मप्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विजय सराफ की युगलपीठ ने एक अपील का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि याचिकाकर्ता प्राथमिक शिक्षक को वर्तमान जगह कार्य करने दें। यही नहीं उसके अभ्यावेदन का 90 दिन के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए।अपीलकर्ता कटनी निवासी रोहित दुबे की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह व पद्मावती जायसवाल ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि प्राथमिक शाला छपरा कटनी से छपरा टोला स्थानांतरण का आदेश जारी कर दिया गया। जिसके विरुद्ध जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन निराकरण नहीं हुआ, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। एकलपीठ से राहत न मिलने पर उक्त अपील दायर की गई है। आवेदक की ओर से कहा गया कि अपीलकर्ता के पिता 82 वर्षीय और मां 75 वर्षीय हैं, जिनकी सेवा का दायित्व अपीलकर्ता का है। ऐसे में 120 किलोमीटर दूर स्थानांतरित किया जाना अनुचित है। वह जिस स्कूल में पदस्थ है, वहां 41 विद्यार्थी हैं, जिनके बीच महज दो शिक्षक हैं। एक के जाने से पढ़ाई प्रभावित होगी।

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