जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध

जबलपुर: जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्‍द्र सिंह ने कृषि भूमि को होने वाले नुकसान और पर्यावरण को पहुंचने वाली क्षति के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 के प्रावधानों के तहत एक आदेश जारी कर जिले में नरवाई जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में धान फसल की कटाई में प्रयुक्त किये जा रहे कम्बाइन्ड हार्वेस्टर के साथ भूसा तैयार करने के लिये स्ट्रा रीपर को रखना भी अनिवार्य किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्‍याय संहिता-2023 के प्रावधानों के तहत दण्डनीय कार्यवाही होगी।
निगरानी समितियां गठित
राज्‍य शासन के निर्देशानुसार जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने जबलपुर जिले में पराली (नरवाई) जलाने की घटनाओं को रोकने जिला स्‍तरीय, खंड स्‍तरीय एवं ग्राम पंचायत स्‍तरीय निगरानी समितियों का गठन किया है। आदेश के मुताबिक ग्‍यारह सदस्‍यों की जिला स्‍तरीय समिति के अध्‍यक्ष स्‍वयं कलेक्‍टर होंगे।

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