परिवहन नियमो का पालन न करने पर 21 वाहनो का चालान

रीवा।रीवा परिवहन विभाग ने वाहन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठाया है. राज्य के परिवहन आयुक्त के विशेष निर्देशानुसार सभी व्यावसायिक वाहनों में अनिवार्य रूप से लगाए जाने वाले अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) और फर्स्ट एड बॉक्स पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप की जांच कर चालानी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी गई है.

मोटर वाहन नियम के तहत रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का उपयोग वाहनों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है. अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स पर भी ऐसी ही रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का निर्देश जारी किया गया है, ताकि रात के समय या खराब मौसम में ये उपकरण आसानी से दिखाई दें. विभाग ने स्पष्ट किया है कि पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) के साथ यह नई आवश्यकता पूरी की जानी चाहिए. सभी व्यावसायिक वाहन मालिकों को जल्द ही अपने वाहनों द्वद्ग यह अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है. गैर-अनुपालन पर 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. विभाग की टीमें अब सडक़ों पर विशेष चेकिंग अभियान चला रही हैं, जिसमें आज 167 वाहनों का निरीक्षण किया जाकर 21 वाहनो पर चालानीं कार्यवाही कर 23500 रूपये का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया द्य परिवहन विभाग ने कहा, वाहन सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न केवल वाहन को सुरक्षित बनाती है, बल्कि आपात स्थिति में जान बचाने वाले उपकरणों को भी तुरंत उपलब्ध कराती है. हम सभी वाहन मालिकों से अपील करते हैं कि वे तुरंत इसकी पालना करें.

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