
खंडवा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश हरसूद ने आरोपी वीरेन्द्र पिता गंगाराम कोरकू 21 वर्ष खालवा जिला खण्डवा को अलग-अलग धाराओं में कल 20 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इस मामले में गंभीरता बरतते हुए केवल 6 महीने में ही यह बड़ा फैसला सुना दिया। करीब 14 वर्ष की आठवीं की बालिका के साथ आरोपी ने 24 मार्च 2025 की रात करीब 12.05 बजे हैवानियत की। बालिका के बयान के मुताबिक वीरेन्द्र ने बहला फुसलाकर घुमाने ले जाने के बहाने अपनी मोटर सायकिल में बिठाकर खेत में बनी टपरी में ले गया। मोटर सायकिल विनोद चला रहा था। विनोद बालिका और विरेन्द्र को टपरी मे छोडकर चला गया। बालिका ने बयान दर्ज कराया था कि जबरदस्ती टपरी में मर्जी के बिना गलत काम किया। बालिका को खोजते हुए परिजन भी वहां पहुंच गए थे। पुलिस में मामला दर्ज कराया और सारा विवरण अदालत में पेश किया गया, जहां यह सजा मुकर्रर की गई।
