नयी दिल्ली (वार्ता) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 56वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पादों, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी को छोड़कर अन्य सेवाओं और वस्तुओं पर जीएसटी दरों में परिवर्तन 22 सितंबर से प्रभावी होंगे, जबकि इन वस्तुओं के लिए नयी दरें बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से लागू होंगी।
जीएसटी के पुनर्गठन के बारे में वित्त मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी “सामान्य प्रश्न-उत्तर” में यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि,निर्दिष्ट वस्तुओं, जैसे सिगरेट, जर्दा इत्यादि चबाने वाले तंबाकू उत्पादों, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी के लिए जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर की मौजूदा दरें लागू रहेंगी और नयी दरें बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख पर लागू की जाएंगी।
ऐसी विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर कर की दरें क्षतिपूर्ति उपकर के कारण संपूर्ण ऋण और ब्याज देनदारियों के निर्वहन पर आधारित होंगी।
