जीएसटी सुधार में आम इस्तेमाल की ज्यादातर वस्तुओं पर पांच प्रतिशत कर

नयी दिल्ली, (वार्ता) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 56वीं बैठक में कर स्लैबों में बदलाव और दरों को युक्तिसंगत बनाने से संबंधित कई फैसलों को मंजूरी प्रदान की गयी जो 22 सितंबर से लागू होंगे।

आम लोगों से इस्तेमाल की अधिकतर वस्तुएं पांच प्रतिशत स्लैब में हैं। कुछ प्रमुख वस्तुओं पर करों की दर इस प्रकार होगी।

शून्य कर स्लैब में ये वस्तुएं होंगी-

*सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों, चाहे वे टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसियां हों, और उनके पुनर्बीमा।

*सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (फैमिली फ्लोटर पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसियों सहित) और उनके पुनर्बीमा।

*अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, पहले से पैक और लेबल लगे छेना या पनीर पर जीएसटी पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

*सभी भारतीय रोटियों (चपाती, पराठा, रोटी आदि) पर जीएसटी दर शून्य होगी।

*तैंतीस जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया। कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक रोगों के उपचार में प्रयुक्त तीन जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया।

पांच प्रतिशत कर स्लैब में निम्न वस्तुएं होंगी-

*शून्य कर स्लैब में शामिल दवाओं को छोड़कर अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है।

*हेयर ऑयल, साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान

*पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि जैसे लगभग सभी खाद्य पदार्थों पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

*कृषि वस्तुओं, जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास काटने की मशीन, कम्पोस्टिंग मशीन आदि शामिल हैं, पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

*चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा या भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए उपयोग किये जाने वाले विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

*विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति उपकरणों जैसे कि वैडिंग गॉज, पट्टियां, डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, रक्त शर्करा निगरानी प्रणाली (ग्लूकोमीटर), चिकित्सा उपकरण आदि पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

*मानव निर्मित वस्त्र क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित उलटे शुल्क ढांचे में सुधार करते हुये मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत और मानव निर्मित धागे पर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत जीएसटी किया गया है।

*हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यवर्ती चमड़े के सामान जैसी श्रम-प्रधान वस्तुओं पर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत जीएसटी किया गया है।

*उर्वरक क्षेत्र में उलटे शुल्क ढांचे में सुधार करते हुये सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और अमोनिया पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है।

*नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण के पुर्जों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी की गयी है।

*प्रति इकाई 7,500 रुपये प्रतिदिन या उसके बराबर मूल्य वाली “होटल आवास” सेवाओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर प्रतिशत किया गया है।

*आम आदमी द्वारा उपयोग की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है।

18 प्रतिशत कर स्लैब में निम्न वस्तुएं होंगी –

*एयर कंडीशनिंग मशीनों, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18 प्रतिशत कर), डिशवॉशिंग मशीनों, छोटी कारों, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

*सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। *छोटी कारों और 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

*बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस आदि पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

*तिपहिया वाहन पर 28 प्रतिशत से कर घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है।

*सभी ऑटो पार्ट्स पर 18 प्रतिशत की एक समान दर लागू की गई है।

चालीस प्रतिशत जीएसटी स्लैब में निम्न वस्तुओं को रखा गया है-

*एडेड शुगर या दूसरे स्वीटनर या फ्लेवर मिश्रित उत्पाद।

*कैफीनेटेड पेय।

*सिगार, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी तथा दूसरे तंबाकू उत्पाद।

*व्यक्तिगत इस्तेमाल की विमान सेवा।

*350 सीसी से अधिक के दुपहिया वाहन।

*1,200 सीसी से अधिक की पेट्रोल कारें और 1,500 सीसी से कम की डीजल कारें।

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